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वारंटी में टीवी खराब, कंपनी ने नहीं सुनी तो आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला

पटना के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वारंटी अवधि के दौरान सोनी एलईडी टीवी की मरम्मत न करने और खराब सेवा के मामले में कंपनी को खरीद राशि, ब्याज, मुआवजा व मुकदमा खर्च चुकाने का आदेश दिया है।
पटना में सोनी टीवी वारंटी विवाद

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Patna: वारंटी अवधि में खराब हुए सोनी (Sony) एलईडी टीवी की मरम्मत न करने और बिक्री के बाद समुचित सेवा उपलब्ध न कराने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Sony India Pvt. Ltd.) को उपभोक्ता की खरीद राशि पचास हजार नौ सौ नब्बे रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने बीस हजार रुपये का मुआवजा और दस हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का भी निर्देश दिया है।

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क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला पटना निवासी प्रवीण कुमार से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बाजार से पचास हजार नौ सौ नब्बे रुपये में एक सोनी एलईडी टीवी खरीदा था। दुर्भाग्यवश, वारंटी अवधि के दौरान ही टीवी खराब हो गया। उपभोक्ता ने जब अधिकृत सर्विस सेंटर पर इसकी शिकायत की, तो आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध न होने का हवाला देकर टीवी की मरम्मत करने से इनकार कर दिया गया। कंपनी के चक्कर काटने और बार-बार शिकायत करने के बावजूद जब समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, तो प्रताड़ित होकर उपभोक्ता ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया।

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आयोग का कड़ा फैसला और निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने इसे सेवा में स्पष्ट कमी (Deficiency in Service) माना है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायत दर्ज करने की तिथि चौबीस नवंबर दो हजार सोलह से लेकर भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी खरीद राशि उपभोक्ता को लौटाए। इसके अलावा, मानसिक संताप के लिए बीस हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान साठ दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

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यह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार की पीठ द्वारा सत्ताइस अक्टूबर दो हजार छब्बीस को पारित किया गया है।

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