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APP परीक्षा पर रोक के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, 28 अगस्त को अगली तारीख

असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) की रेगुलर और बैकलॉग परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया पर झारखंड सरकार की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

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रांची: असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) की रेगुलर और बैकलॉग परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया पर झारखंड सरकार की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले में प्रार्थियों को याचिका की फोटो कॉपी जेपीएससी को सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

इस मामले में APP रेगुलर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 6/2025) और APP बैकलॉग परीक्षा (विज्ञापन संख्या 5/2025) की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को चुनौती दी गई है। आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने याचिका दाखिल की है।

बता दें कि CID जांच में सामने आए तथ्यों के बाद राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात कई परीक्षाओं को रद्द करने और कुछ परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने की घोषणा की थी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने संबंधित अधिसूचना जारी की। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द, 6 की प्रक्रिया स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की बात कही गई है।

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