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पटना के 5 बड़े होटलों में मिलीं गड़बड़ियां, 14 दिन का अल्टीमेटम

पटना के पांच प्रमुख होटलों पर खाद्य संरक्षा विभाग का औचक छापा: मटन-चिकन और एक्सपायरी सामान नष्ट, सभी को 14 दिनों का नोटिस

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Patna: राज्य के आम नागरिकों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने पटना के कई प्रतिष्ठित और नामचीन होटलों में औचक निरीक्षण किया। सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर की गई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान होटलों की रसोई में भारी अनियमितताएं और स्वच्छता मानकों की अनदेखी पाई गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए कई होटलों से एक्सपायरी और अमानक खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया तथा पनीर, खोवा, चीज व सॉस के नमूने (सैंपल) लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। सभी संबंधित होटलों को 14 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने का निर्देश देते हुए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है।

1. द पनाश होटल (The Panash Hotel)

– कार्रवाई और जब्ती: निरीक्षण के दौरान होटल के फ्रीजर रूम में पॉलीथिन में पैक लगभग 10 किलोग्राम मटन और चिकन मिला, जिस पर निर्माण तिथि (Manufacturing Date) या एक्सपायरी डेट अंकित नहीं थी। यह मानव उपभोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त पाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 38 के तहत जब्त कर नष्ट कराया गया। इसके अलावा, बिना तिथि वाले 6 पैकेट ब्रेड भी विनष्ट किए गए। नष्ट किए गए कुल खाद्य पदार्थों का बाजार मूल्य ₹6,250 आंका गया।

– पानी की गुणवत्ता: मौके पर पानी की जांच टीडीएस (TDS) मीटर से की गई, जिसमें टीडीएस का मान मात्र 44 पाया गया, जो तय मानकों के अनुरूप नहीं था।

– नोटिस: कुल नौ बिंदुओं पर विसंगतियां मिलने पर होटल को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया है।

2. होटल पाटलिपुत्र एक्सोटिका (Hotel Patliputra Exotica)

– खामियां और जब्ती: होटल की रसोई में साफ-सफाई की स्थिति काफी असंतोषजनक मिली। स्टोर रूम में FIFO (First In, First Out) प्रणाली का पालन नहीं हो रहा था। रसोई का वेंटिलेटर टूटा होने के कारण वहां कबूतरों की मौजूदगी पाई गई। इसके अलावा, बिल पर FSSAI का लाइसेंस नंबर भी अंकित नहीं था।

– विनष्ट सामग्री: जांच के दौरान 6 किलो राज मिल्क, 8 किलो बेकरी मिक्स, 1.5 किलो हाइड्रो और 100 ग्राम जीरा सीप एक्सपायर्ड (अवधि पार) पाया गया, जिसे तुरंत नष्ट कराया गया।

– नोटिस: सभी कमियों को दूर करने के लिए होटल प्रबंधन को 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है।

3. होटल मौर्या (Hotel Maurya)

– रसोई में खामियां: साउथ गांधी मैदान स्थित इस प्रतिष्ठित होटल की रसोई में खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर टीम ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। फ्रिज में जंग लगा हुआ पाया गया और खाद्य पदार्थों को गर्म-ठंडा रखने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।

– नमूना संग्रहण: होटल से पनीर और साल्टेड बटर के वैधानिक नमूने लेकर जांच के लिए अगमकुआं स्थित खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

– अन्य कमियां: कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार की आवश्यकता, बिना ढक्कन वाले डस्टबिन और खाद्य व गैर-खाद्य सामग्री को एक साथ रखने जैसी अनियमितताएं मिलीं। इन सभी बिंदुओं पर सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया है।

4. होटल गार्गी ग्रैंड (Hotel Gargi Grand)

– अनियमितताएं: निरीक्षण के दौरान रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ रखा पाया गया। भंडारण में FEFO/FIFO नियमों का पालन नहीं हो रहा था। पानी की अंतिम जांच वर्ष 2024 में कराई गई थी तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं थे।

– नमूने: टीम ने पनीर और अरहर दाल के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे हैं। होटल को 14 दिनों के भीतर सभी सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

5. लेमन ट्री होटल (Lemon Tree Hotel)

– नमूना संग्रहण: लेमन ट्री होटल के निरीक्षण के दौरान टीम ने पनीर, चीज, टमाटर सॉस और लिक्विड सॉस के वैधानिक नमूने संग्रहित कर गुणवत्ता जांच के लिए लैब में भेजे।

– निर्देश: इसके अलावा, रसोई में जाली लगे ड्रेनेज को उचित तरीके से ढकने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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