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Home | Jharkhand | अब झारखंड में बिल बकाया को लेकर अस्पताल नहीं रोक सकेंगे शव, सरकार का बड़ा फैसला
Jharkhand

अब झारखंड में बिल बकाया को लेकर अस्पताल नहीं रोक सकेंगे शव, सरकार का बड़ा फैसला

इलाज का बिल बकाया होने पर भी मिलेगा शव, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन
By Samsul HaqueMay 10, 2025Updated:May 10, 2025No Comments2 Mins Read
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Ranchi News: झारखंड सरकार ने मरीजों के परिजनों की परेशानियों को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के किसी भी अस्पताल को मृतक का शव रोकने की अनुमति नहीं होगी, चाहे इलाज का बिल बकाया ही क्यों न हो। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी जिला उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि अस्पतालों में मरीज की मृत्यु के बाद शव को बिल के कारण न रोका जाए। यह फैसला केंद्र सरकार की पहल पर लिया गया है और अब सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को इसका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

यह नियम ‘पेशेंट राइट्स एंड रेस्पांसिबिलिटी चार्टर’ के तहत लागू किया गया है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और मानवतावादी बनाने के उद्देश्य से पेश किया है।

नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • अस्पताल अब किसी भी परिस्थिति में शव को नहीं रोक सकते।

  • मृतकों के शव को जल्द से जल्द और सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंपना होगा।

  • सभी अस्पतालों को अपने परिसर में ‘पेशेंट राइट्स एंड रेस्पांसिबिलिटी चार्टर’ को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा।

इस निर्णय का उद्देश्य अस्पतालों में मानवता का पालन सुनिश्चित करना और मरीजों के परिवारों को मानसिक, भावनात्मक व कानूनी तनाव से मुक्त कराना है। अब किसी दुःखी परिवार को अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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Samsul Haque
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Media and newsroom professional with experience in digital journalism, technical operations, and publishing systems since 2010. Worked with Dainik Bhaskar (2010–2013 & 2015–2020) and Khabar Mantra (2013–2015) as a System Executive. Skilled in newsroom management, digital publishing, and fact-based reporting with a strong focus on responsible journalism.

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