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बेसमेंट में कोचिंग चलाने पर पीडब्ल्यू विद्यापीठ पर गिरी गाज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सील

नियमों की अनदेखी पर नगर निगम का एक्शन, हिनू के बायोम और ब्रदर्स एकेडमी को अल्टीमेटम

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रांची: कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा तथा भवन निर्माण उपविधियों (Building Bylaws) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में शनिवार को नगर निगम की विशेष जांच टीम ने लालपुर स्थित प्रणामी हाइट्स में संचालित ‘पीडब्ल्यू विद्यापीठ’ कोचिंग संस्थान को सील कर दिया।

बेसमेंट में चल रही थी कोचिंग, नोटिस को भी किया नजरअंदाज

निगम की जांच में पाया गया कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ द्वारा स्वीकृत नक्शे और भवन नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग क्लासेज का संचालन किया जा रहा था। पूर्व में नगर निवेशक शाखा द्वारा संस्थान को वैधानिक नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन तय समय सीमा में मानकों का पालन नहीं किए जाने पर प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए संस्थान के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की।

हिनू के बायोम और ब्रदर्स एकेडमी ने मांगा समय

दूसरी ओर, निगम की टीम ने हिनू स्थित बायोम इंस्टीट्यूट और ब्रदर्स एकेडमी का भी औचक निरीक्षण किया। नोटिस के जवाब में दोनों संस्थानों के संचालकों ने फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और भवन सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।

फायर सेफ्टी और ट्रेड लाइसेंस पर निगम सख्त

नगर निगम द्वारा शहर के सभी कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों में फायर सेफ्टी उपकरण, इमरजेंसी एक्जिट (निकास द्वार), पर्याप्त वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और ट्रेड लाइसेंस की जांच की जा रही है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बच्चों की जान-माल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर सीधे सीलिंग की कार्रवाई होगी।
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