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Ranchi: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 के कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रांची प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
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प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 21 जून 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में लागू होगा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश के तहत परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
जारी आदेश के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों तथा शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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आदेश में लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ चलने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के आसपास किसी प्रकार की सभा, बैठक या आमसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। संबंधित परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय, बरियातु, रांची को बनाया गया है।

