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Home»#Trending»UGC-NET परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट: 6 केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू
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UGC-NET परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट: 6 केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

By Muzaffar HussainJune 17, 20263 Mins Read
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रांची: राजधानी रांची में आगामी ‘UGC-NET जून 2026’ परीक्षा को पूरी तरह से कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त निर्देशों के बाद, रांची जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सदर रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) कुमार रजत ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

रांची के कुल 6 उप केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन को अंदेशा है कि परीक्षा के दौरान छात्र, उनके अभिभावक या कुछ असामाजिक तत्व केंद्रों पर भारी भीड़ जमा कर कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी संभावित खतरे को देखते हुए, उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के आदेश पर सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।

22 से 30 जून तक लागू रहेंगे ये कड़े नियम

प्रशासन द्वारा जारी यह निषेधाज्ञा आगामी 22 जून 2026 से 30 जून 2026 तक हर दिन सुबह 06:00 बजे से रात 09:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा:

  • भीड़ पर रोक: सरकारी काम में लगे कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा को छोड़कर, एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जुटने पर पूरी तरह पाबंदी होगी।

  • हथियारों पर प्रतिबंध: किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा या भाला जैसे पारंपरिक हथियार भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

  • ध्वनि विस्तारक यंत्र: परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

  • सभाओं पर रोक: केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

इन 6 केंद्रों पर रहेगी कड़ी नजर

यह नियम रांची के इन छह प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा: राम टहल चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (ओरमांझी), ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल (ओल्ड एचबी रोड), आयन डिजिटल जोन (तुपुदाना), अरुणिमा टेक्निकल सर्विसेज (सामलौंग, चुटिया), आईक्यूब डिजिटल (इरबा, मेदांता अस्पताल के पास), और फ्यूचर ब्राइट (पुंदाग रोड, अरगोड़ा)।

रांची जिला प्रशासन ने आम जनता की सहूलियत और शिकायतों के निवारण के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर ‘अबुआ साथी’ (9430328080) भी जारी किया है, जहां किसी भी गड़बड़ी की सूचना दी जा सकती है।

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