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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 5 करोड़ जमा करने की शर्त

अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल सरेंडर करने से अंतरिम छूट दी है। हालांकि, इसके लिए उन्हें 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।

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नई दिल्ली: अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल सरेंडर करने से अंतरिम छूट दी है। हालांकि, इसके लिए उन्हें 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर राजपाल यादव 9 सितंबर तक 5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं, तो उन्हें फिलहाल सरेंडर करने से छूट दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी।

सात चेक बाउंस मामलों में हुई थी सजा

राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जुलाई में दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के सात मामलों में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी थी।

हर मामले में उन्हें तीन महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सभी सातों मामलों की सजा एक साथ चलने का आदेश दिया गया था।

हर मामले में 1.05 करोड़ रुपये देने का आदेश

हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को सातों मामलों में प्रत्येक शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया था। इसमें 1,04,75,000 रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर और 25,000 रुपये राज्य को देने थे।

वहीं, उनकी पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।

हाईकोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ताओं को पहले ही करीब 2.25 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इस रकम को बाकी राशि और मुआवजे की गणना में समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।

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