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बिना अनुमति पोस्टर लगाए तो खैर नहीं, रांची नगर निगम का सख्त अल्टीमेटम

Ranchi: शहर को बदरंग करने वाले पोस्टर और फ्लेक्स लगाने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम अब आर-पार के मूड में है। नगर निगम ने साफ कहा है कि बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाना झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सीधा

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Ranchi: शहर को बदरंग करने वाले पोस्टर और फ्लेक्स लगाने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम अब आर-पार के मूड में है। नगर निगम ने साफ कहा है कि बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाना झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सीधा उल्लंघन है। इसके बावजूद कई कोचिंग संस्थान, निजी संगठन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान दीवारों, बिजली के खंभों और चौराहों पर खुलेआम प्रचार सामग्री चिपका रहे हैं।

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नगर निगम ने पहले ही ऐसे संस्थानों पर प्रति संस्थान 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कई संस्थानों ने अब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब चेतावनी का दौर खत्म हो चुका है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं भरने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और अवैध पोस्टर-फ्लेक्स हटाने का खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा।

नगर निगम का कहना है कि रांची को साफ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाना सभी की जिम्मेदारी है। शहर की दीवारें और सार्वजनिक स्थल किसी के निजी प्रचार का जरिया नहीं हैं। नियम तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

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