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बिहार में खाद्य सुरक्षा अभियान तेज, 591 से अधिक खाद्य नमूने किए गए संग्रहित

बिहार में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। राज्य के अलग-अलग जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर एक्सपायर्ड, मिलावटी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही

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पटना: बिहार में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। राज्य के अलग-अलग जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर एक्सपायर्ड, मिलावटी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

18 सितंबर 2026 तक चलाए गए अभियान के दौरान कई जगहों से खराब खाद्य पदार्थ बरामद कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सुधार नोटिस, जब्ती और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

591 से ज्यादा खाद्य नमूने लिए गए

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 591 से ज्यादा खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। इनमें दूध और दुग्ध उत्पाद, मिठाई, अनाज, दाल, मसाले, सॉस, खाद्य तेल, स्ट्रीट फूड, बेकरी और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

सभी नमूनों को जांच के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है।

कई जिलों में खराब खाद्य सामग्री नष्ट

भागलपुर के सुल्तानगंज में करीब 72 किलो खराब पनीर जब्त कर नष्ट कराया गया। वहीं वैशाली और पश्चिमी चंपारण में करीब 105 किलो संदिग्ध पनीर, 18 किलो छेना, 12 किलो पेड़ा और 27 किलो एक्सपायरी सोनपापड़ी जब्त कर नष्ट की गई।

गया में बार-बार इस्तेमाल किए जा रहे खराब खाद्य तेल को नष्ट कराया गया। मुंगेर, पूर्णिया और मधेपुरा में एक्सपायरी उत्पाद, रंग लगी जलेबी और बुनिया समेत अन्य खाद्य सामग्री पर कार्रवाई हुई।

बक्सर और भोजपुर में खराब पिज्जा, बेकरी उत्पाद और पापड़ नष्ट कराए गए। छपरा और पूर्वी चंपारण में पुराने और रात में बचे खाद्य तेल को नष्ट कराया गया।

होटलों और दुकानों में स्वच्छता की जांच

समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जमुई, बांका, कटिहार, अरवल, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद और औरंगाबाद समेत कई जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

होटल और भोजनालय संचालकों को किचन की सफाई रखने, कर्मचारियों को एप्रन और हेयर नेट पहनने तथा कच्चे और पके भोजन को अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में दूध, पनीर, खाद्य तेल, मसाले और मिठाई समेत 66 खाद्य नमूने लिए गए।

लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर FSSAI का वैध लाइसेंस या पंजीकरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। खाद्य सामग्री के भंडारण में FIFO और FEFO नियमों का पालन करने को कहा गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस, खाद्य सामग्री की जब्ती, उसे नष्ट करने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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