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मौसेरे भाई ने नाबालिग लड़की के साथ किया घिनौना काम? कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Koderma News: कोडरमा। मीरगंज सतगावां में नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मोहम्मद इस्लाम उर्फ मोहम्मद इस्लाम खान (19 वर्ष), पिता मो. शमीम

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Koderma News: कोडरमा। मीरगंज सतगावां में नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मोहम्मद इस्लाम उर्फ मोहम्मद इस्लाम खान (19 वर्ष), पिता मो. शमीम खान, को धारा 376(3) आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) व 6 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल सश्रम कारावास और ₹25,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

रिश्ते में मौसेरा भाई निकला आरोपी

यह मामला वर्ष 2023 का है। शुरुआत में केस केरला में दर्ज हुआ था, जिसे बाद में कोडरमा ट्रांसफर किया गया। मामला सतगावां थाना कांड संख्या 52/2023 के रूप में दर्ज है। आरोपी लड़की का रिश्ते में मौसेरा भाई बताया गया है, जिसने उसे डराकर दुष्कर्म किया था।

लोक अभियोजक ने मांगी सख्त सजा

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा की मांग की। अदालत ने सभी सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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