रांची झारखंड के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने मामले में दिए गए जवाब से असंतोष जताते हुए पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने डीजीपी को 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश के पालन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को संयुक्त शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों को 30 सितंबर तक यह बताना होगा कि राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या नहीं। साथ ही, इसकी विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भी अदालत में पेश करनी होगी।
डॉ. डी. अग्रवाल से भी मांगा जवाब
अदालत ने डॉ. डी. अग्रवाल को भी 11 सितंबर तक शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। इस दौरान अदालत सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति और सरकार की अनुपालन रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी।
थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने से पुलिस कार्रवाई और हिरासत से जुड़े मामलों की निगरानी में मदद मिलेगी। किसी शिकायत या विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बन सकती है।




