रांची। राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी-सीजीएल और 11वीं से 13वीं जेपीएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किए जाने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे तुरंत सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई आज 20 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में होगी।
मामला सौरभ सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार के नाम से दायर किया गया है। कोर्ट ने रजिस्ट्री की ओर से बताई गई कुछ प्रारंभिक कमियों को बाद में दूर करने की अनुमति देते हुए मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा के साथ अन्य अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता मामले में पैरवी करेंगे।
बताया गया है कि राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात 22 से अधिक भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। इससे जेएसएससी-सीजीएल के 1,932 चयनित अभ्यर्थी और 11वीं से 13वीं जेपीएससी से नियुक्त 342 अधिकारी प्रभावित हुए हैं। फैसले के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है और अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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