रांची: रांची के HEC इलाके में बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के DC और SSP को तत्काल कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण खुद हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए अदालत ने यह निर्देश जारी किया है।
प्रशासन को तत्काल कार्रवाई रोकने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के उपायुक्त और SSP को HEC बाईपास रोड पर चल रहे अभियान को तुरंत रोकने को कहा। इसके बाद फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बंद हो गई है।
अदालत ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोग 31 दिसंबर तक खुद सरकारी जमीन खाली करें। इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद HEC बाईपास रोड पर चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रुक गया है।




