फॉण्ट कनवर्टर NEW

उपायुक्त ने महिला कर्मियों के लिए शिशु गृह (CRECHE) का शुभारंभ किया

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने शनिवार 8 मार्च 2025 को समाहरणालय भवन में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए शिशु गृह (CRECHE) का शुभारंभ किया। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) के तहत क्रेच (पालनाघर) की सुविधा एवं मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में 2017

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने शनिवार 8 मार्च 2025 को समाहरणालय भवन में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए शिशु गृह (CRECHE) का शुभारंभ किया। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) के तहत क्रेच (पालनाघर) की सुविधा एवं मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में 2017 के संशोधन के बाद कार्यस्थलों पर क्रेच (पालनाघर) सुविधा अनिवार्य को देखते हुए उपायुक्त ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है। महिला कर्मियों को यह सुविधा समाहरणालय ब्लॉक बी के कमरा संख्या 211 में मिलेेगी। इस सुविधा से महिला कर्मचारी अपने कार्य एवं मातृत्व के बीच संतुलन बना सकेंगी। उन्हें क्रेच में बच्चे को रखने की सुविधा मिलेगी, जिससे बच्चों को स्वस्थ आहार और आरामदायक माहौल मिलेगा। शिशु गृह में महिला कर्मचारी अपने नवजात शिशु की देखभाल करते हुए अपने शिशु को स्तनपान के साथ अपने बच्चों को रख सकेंगी। इस गृह में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जा सकेगा जहां छोटे बच्चों के लिए खेल के साधन भी उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान उपायुक्त श्री भजन्त्री ने नन्हे बच्चों को गोद में लिया और उन्हें स्नेह भी दिया। माैके पर डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी शाइनी तिग्गा, जफर हसनत एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram