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RTE के तहत ONLINE आवेदन कर होगा नामांकन, 31 मार्च अंतिम तिथि

रांची। शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत अब रांची जिला में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत सोमवार 3 मार्च 2025 को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में RTE पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने

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रांची। शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत अब रांची जिला में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत सोमवार 3 मार्च 2025 को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में RTE पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा आरटीई के तहत 4-31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। 10 अप्रैल 2025 को डॉक्यूूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वहीं, 15 अप्रैल 2025 को ऑनलाइन लॉटरी की जायेगी। गौरतलब हो कि रांची जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है। ऑनलाइन लॉटरी से भ्रष्टाचार रूकेगा और उचित बच्चे का नामांकन संभव हो सकेगा। कई मामलों में देखा गया है कि आर्थिक रूप से सक्षम अभिभावक स्कूल से सेटिंग-गेटिंग कर शिक्षा अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करते नजर आते हैं और योग्य बच्चों की सीट छीन ली जाती है। उपायुक्त के इस कदम से ऐसे आर्थिक रूप से सक्षम अभिभावक पर नकेल लगेगी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वाले अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन आरटीई के तहत करा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

मान्यता रद्द करने की होगी अनुशंसा

रांची जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त श्री भजंत्री ने कहा शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जायेगी।

कैसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

  • नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिले के वेबसाईट www.rteranchi.in पर ऑनलाईन होगा।
  • संबंधित माता-पिता/अभिभावकों को वेबसाईट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद वेबसाईट पर ही पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना है।
  • फॉर्म भरने के क्रम में माता-पिता/अभिभावक वेबसाईट पर दिए गए विद्यालयों की सूची में से अपने आवास के आस-पास निर्धारित दूरी में स्थित तीन विद्यालयों का नाम अंकित करेंगे।
  • ऑनलाइन रैंडमाइज करने के क्रम में फॉर्म में अंकित किसी भी एक विद्यालय में चयन हो सकता है अथवा निर्धारित सीट से अधिक संख्या में आवेदन होने पर किसी भी विद्यालय में चयन नहीं भी हो सकता है।
  • फॉर्म भरने के क्रम में जहाँ से फॉर्म भरा जायेगा, उसका ऑनलाइन लोकेशन वेबसाईट पर स्वतः अंकित हो जायेगा।
  • यदि माता-पिता/अभिभावक प्रज्ञा केन्द्र अथया साईबर कैफे के सहयोग से आवेदन करेंगे तो उन्हें अपने घर का वास्तविक लोकेशन गूगल मैप पर सेलेक्ट करना होगा।
  • संबंधित प्रखण्ड का गूगल मैप फॉर्म मरने के क्रम में अपने आप खुल जायेगा। सावधानीपूर्वक अपने घर का लोकेशन चिन्हित करने की जवाबदेही माता-पिता/अभिभावक की होगी।
  • फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज एवं बच्चे का फोटोग्राफ वेबसाईट पर अपलोड करना है।
  • जन्म प्रमाण पत्र एवं अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72 हजार रुपयेे से कम हो) को भी अपलोड किया जाना है।
  • उपरोक्त प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन जाँच संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा इसी वेबसाईट पर किया जायेगा।
  • गलत जानकारी अथवा तत्थों को छुपाना अथवा गलत दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति में जांच के क्रम में नामांकन की प्रक्रिया के किसी भी समय आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जवाबदेही माता-पिता/अभिभावक की होगी।
  • निर्धारित आरक्षित सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित वेबसाईट के माध्यम से रैंडमाइज करते हुए लॉटरी के माध्यम से अंतिम चयन पूरा किया जायेगा जो सभी को मान्य होगा।
  • अंतिम रूप से चयनित सूची विद्यालय के संबंधित वेबसाईट पर उपलब्ध होगी जिसे विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामांकन उपरांत ऑनलाइन अद्यतन किया जायेगा।
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