फॉण्ट कनवर्टर NEW

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2025-28 में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर 28 मार्च 2025 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2025-28 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर 28 मार्च 2025 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्र 2025-28 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.16 के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पड़ोस के (कमशः 1, 2, 3, 4, 5 किमी अंततः 6 किमी दूरी सीमा तक) अभिवंचित समूह (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम हो) के बच्चों का नामांकन पूर्ण किया जाना है। कार्यालय के वेबसाईट rteranchi.in पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 को विस्तारित करते हुए 10 अप्रैल 2025 तक निर्धारित किया गया है। शेष अन्य सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram