Riyadh, Saudi Arabia: सऊदी अरब सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाया है। सऊदी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 20 से 26 अगस्त के बीच पूरे देश में चलाए गए संयुक्त सुरक्षा अभियान (Joint Security Campaign) के दौरान रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में कुल 14,434 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न उल्लंघनों में शामिल पाए गए 14,905 विदेशी नागरिकों को देश से बाहर (Deport) कर दिया गया है।
सऊदी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह देशव्यापी अभियान सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया था।
गिरफ्तारियों और उल्लंघनों का पूरा ब्योरा
कुल गिरफ्तार 14,434 लोगों में से 6,976 लोग रेजिडेंसी नियमों (इकामा उल्लंघन) के दोषी पाए गए। इसके अलावा 4,110 लोगों ने बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन किया, जबकि 3,348 लोगों को लेबर कानूनों (श्रम नियमों) के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया गया।
सऊदी सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पार कर अवैध रूप से देश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे 1,450 घुसपैठियों को भी सीमा पर गिरफ्तार किया। पकड़े गए घुसपैठियों में से लगभग 58 प्रतिशत इथियोपियाई और 41 प्रतिशत यमनी नागरिक थे। इसके अतिरिक्त, अवैध तरीके से सीमा पार करके सऊदी अरब से बाहर भागने की कोशिश कर रहे 44 लोगों को भी सुरक्षाबलों ने दबोच लिया।
डिपोर्टेशन प्रक्रिया और कड़े जुर्माने की चेतावनी
रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने 18,914 उल्लंघनकर्ताओं को जरूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उनके संबंधित देशों के दूतावासों (डिप्लोमैटिक मिशनों) में भेजा है। वहीं 2,867 लोगों को अपनी वापसी यात्रा का टिकट रिजर्वेशन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 14,905 लोगों को डिपोर्ट कर उनके देश वापस भेज दिया गया है।
सऊदी गृह मंत्रालय ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन करने वालों या अवैध प्रवासियों को पनाह व मदद देने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को 15 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख (एक मिलियन) रियाल तक का भारी जुर्माना हो सकता है।
अधिकारियों ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे किसी भी नियम उल्लंघन की जानकारी तुरंत जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर दें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में रहने वाले सभी विदेशी कामगारों और नियोक्ताओं को सऊदी कानूनों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है।




