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अवैध RO प्लांट पर शिकंजा: 3 बॉटलिंग प्लांट पर लगा 1.50 लाख का जुर्माना

भूगर्भ जल दोहन पर रांची नगर निगम का कड़ा रुख, बिना लाइसेंस चल रहे 3 वॉटर प्लांट पर 50-50 हजार का जुर्माना, सीलिंग की चेतावनी

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रांची। शहर में अवैध रूप से हो रहे भूगर्भ जल के दोहन और बिना अनुमति संचालित जल आपूर्ति गतिविधियों को रोकने के लिए रांची नगर निगम ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम प्रशासन द्वारा शहर भर में ऐसी अनधिकृत गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की जलापूर्ति शाखा की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित तीन प्रमुख आरओ (RO) वॉटर बॉटलिंग प्लांटों का औचक निरीक्षण किया
जांच के दौरान निगम की टीम ने पाया कि ये तीनों इकाइयां बिना किसी वैध लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) और नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से चल रही थीं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर निगम प्रशासन ने प्रत्येक आरओ वॉटर प्लांट पर ₹50,000 का ऑन-स्पॉट जुर्माना लगाया। इस प्रकार तीनों अवैध इकाइयों से कुल ₹1.50 लाख का ऑन-स्पॉट जुर्माना अधिरोपित कर वसूला गया

इन तीन आरओ प्लांटों पर गिरी गाज

निगम की जलापूर्ति शाखा द्वारा चलाए गए इस विशेष जांच अभियान के दौरान जिन तीन अवैध आरओ बॉटलिंग प्लांटों पर कार्रवाई की गई, उनके नाम इस प्रकार हैं:

  1. गो जल आरओ (मोराबादी सरना टोली)
  2. मां पानी सर्विस आरओ वाटर (चिरौंदी-बोड़िया रोड)
  3. आरवी आरओ वाटर (कुसुम बिहार, मोराबादी)
निगम अधिकारियों के अनुसार, यह जांच अभियान शहर में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से निकाले जा रहे भूजल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है

निगम की सख्त चेतावनी और लाइसेंस की प्रक्रिया

रांची नगर निगम ने शहर के सभी आरओ वॉटर बॉटलिंग प्लांट संचालकों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे नए नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ निगम में तुरंत आवेदन प्रस्तुत करें और अपनी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करें। निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना अनुज्ञप्ति के चलने वाले किसी भी प्लांट को बख्शा नहीं जाएगा और उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील (Sealing) करने जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
लाइसेंस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क आरओ प्लांट संचालकों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना अनिवार्य है:
  • संचालक का आधार कार्ड
  • कंपनी या फर्म होने की स्थिति में निगमन/पंजीकरण का कागजात
  • अद्यतन (नवीनतम) बिजली बिल
  • होल्डिंग कर रसीद
  • केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
  • वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट संचालक द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) संरचना का विवरण (फोटो सहित)
निगम प्रशासन द्वारा नए लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) के लिए एकमुश्त शुल्क ₹25,000 तथा लाइसेंस के वार्षिक नवीकरण (Renewal) के लिए ₹20,000 का शुल्क निर्धारित किया गया है। वर्तमान में नगर निगम को शहर भर से अब तक लगभग 90 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं

जल संरक्षण के लिए नागरिकों से निगम की अपील

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध जल संयोजन (Illegal Water Connection), अनधिकृत जार वॉटर बॉटलिंग प्लांट और भूगर्भ जल के अंधाधुंध दोहन के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे जल की बर्बादी को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करें
इसके अलावा, यदि किसी भी नागरिक को जलापूर्ति से संबंधित कोई समस्या हो या वे अवैध जल दोहन की शिकायत दर्ज कराना चाहते हों, तो वे रांची नगर निगम के टोल-फ्री नंबर 1800 570 1235 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही नागरिक ‘Smart Ranchi App’ या आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 814-123-1235 के जरिए भी निगम की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं
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