रांची : विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने को लेकर रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निगम की नगर निवेश शाखा लगातार कोचिंग संस्थानों की जांच कर रही है। इसी क्रम में 27 अगस्त 2026 को नगर निगम की टीम ने हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में संचालित विभिन्न कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों की जांच की। नियमों के उल्लंघन को लेकर NEWTON TUTORIALS, SAMARTH ACADEMY, FIITJEE, SKY TECH AVIATION, MENTORS EDUSERV और BHANWAR RATHOD DESIGN STUDIO के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया।
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फायर NOC और ट्रेड लाइसेंस जरूरी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत व्यावसायिक भवनों में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए फायर एग्जिट, वैध फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य जरूरी वैधानिक दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वहां आने वाले अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नोटिस के जरिए संबंधित संस्थानों को कमियों और त्रुटियों को दूर करने तथा तीन दिनों के भीतर आवश्यक वैधानिक दस्तावेज रांची नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थान को सील किया जा सकता है। इसके साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 की संबंधित धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
SKYTECH AVIATION के प्रबंधन पर असहयोग का आरोप
जांच के दौरान ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित SKY TECH AVIATION के प्रबंधन पर निगम की टीम के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। निगम की जांच टीम ने संस्थान से स्वीकृत भवन प्लान, फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस समेत आवश्यक दस्तावेज मांगे थे। निगम के अनुसार अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद नियमानुसार संस्थान के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया। नगर निगम ने सभी भवन संचालकों, संस्थानों और व्यवसायियों से जांच प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। निगम ने कहा कि जांच के दौरान मांगे जाने पर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने या सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिना स्वीकृत नक्शे और लाइसेंस के संचालन पर कार्रवाई
नगर निगम ने दोबारा स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे या वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्वीकृत आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। निगम के अनुसार, अभियान का उद्देश्य किसी संस्थान को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुरक्षित भवन व्यवस्था और नागरिक हित में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। यह जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।




