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Ranchi : सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत बेड़ो अंचल के महादानी मैदान के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश 8 नवम्बर 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अस्त्र-शस्त्र, हरवे-हथियार या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
यह प्रतिबंध सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। सरकारी कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
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