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रांची: क्या आप अपने बच्चे को रांची के नामचीन CBSE या ICSE स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी आड़े आ रही है? अब चिंता छोड़िए। रांची जिला प्रशासन ने ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009’ के तहत सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर इस जनहितकारी योजना का शुभारंभ किया।
1176 सीटों पर होगा ‘फ्री’ एडमिशन
इस वर्ष रांची जिले के नामी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं (नर्सरी से लेकर कक्षा-1 तक) में कुल 1176 सीटें आरक्षित की गई हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य समाज के वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। नामांकन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए ‘रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम’ का सहारा लिया जाएगा। यानी किसी भी तरह की पैरवी नहीं चलेगी, केवल भाग्य और पात्रता ही काम आएगी।
जरूरी तारीखें और आवेदन का तरीका
अभिभावक ध्यान दें कि कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जिला की आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
| कार्यक्रम | महत्वपूर्ण तिथि |
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 16 फरवरी 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 15 मार्च 2026 |
| दस्तावेज सत्यापन | 16 से 25 मार्च 2026 |
| लॉटरी रिजल्ट (चयन सूची) | 28 मार्च 2026 (संभावित) |
| प्रथम चरण नामांकन | 31 मार्च से 10 अप्रैल 2026 |
किसे मिलेगा लाभ (पात्रता)
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कमजोर वर्ग: जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹72,000 से कम हो।
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वंचित समूह: अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग के बच्चे।
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दिव्यांग: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे।
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आयु: उम्र की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर होगी।
अभिभावकों की मदद के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) कार्यालय में एक ‘हेल्प डेस्क’ भी बनाया गया है। उपायुक्त ने अपील की है कि सभी योग्य परिवार समय रहते आवेदन करें ताकि उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सके। याद रखें, गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है, इसलिए दस्तावेज (आय, निवास, जन्म प्रमाण पत्र) सही-सही अपलोड करें।

