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JSSC-CGL पेपर लीक केस: हाईकोर्ट से 3 आरोपितों को जमानत, जानिए पूरी खबर

Ranchi News: रांची में झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (JSSC-CGL) पेपर लीक मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सामने आया। झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन आरोपितों को जमानत दे दी है। जिन्हें राहत मिली है उनमें भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) का जवान रॉबिन,

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Ranchi News: रांची में झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (JSSC-CGL) पेपर लीक मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सामने आया। झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन आरोपितों को जमानत दे दी है।

जिन्हें राहत मिली है उनमें भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) का जवान रॉबिन, कविराज और रामनिवास राय शामिल हैं। जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने तीनों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की।

मामले में आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने दलीलें पेश की थीं। अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया।

गौरतलब है कि अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने अपनी पूरक चार्जशीट में इन तीनों को आरोपित बनाया था। CID के मुताबिक, रामनिवास राय एजेंट के रूप में काम करता था, वहीं उसका भतीजा कविराज उर्फ मोटू और रॉबिन कुमार भी इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क में शामिल पाए गए थे।

हालांकि, फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं और जमानत आदेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। यह मामला राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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