फॉण्ट कनवर्टर NEW

JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक जारी, सरकार को मिला दो दिन का समय

झारखंड हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत JSSC-CGL सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक जारी रखी है।मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका और 4 सप्ताह का समय मांगा गया, जिस

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत JSSC-CGL सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक जारी रखी है।मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका और 4 सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि दो दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

कोर्ट ने कहा कि तुगलकी फरमान के तहत सामूहिक रूप से नियुक्तियां रद्द करना अनुचित है।सरकार आज दोपहर 2:30 बजे तक CID जांच की सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करेगी। मामलों की मेरिट पर सुनवाई शुक्रवार सुबह 10:30 बजे होगी।जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में आकाश गौरव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन समेत अन्य ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय पेश हुए।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram