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वोटर कार्ड नहीं है तो भी डाल सकेंगे वोट, जिला प्रशासन ने जारी की 12 दस्तावेजों की सूची

रांची: नगर निगम चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, आगामी 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। इस चुनावी दंगल में मतदाता अपने शहर की सरकार चुनने के लिए बूथों तक पहुँचेंगे।

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रांची: नगर निगम चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, आगामी 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। इस चुनावी दंगल में मतदाता अपने शहर की सरकार चुनने के लिए बूथों तक पहुँचेंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पहचान के बिना नहीं मिलेगा मताधिकार

जिला जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मतदान के समय प्रत्येक मतदाता की सही पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC) प्राथमिक दस्तावेज है, लेकिन यदि किसी मतदाता के पास यह उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने 12 ऐसे वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिन्हें दिखाकर वोट डाला जा सकता है।

वोट डालने के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची:

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो आप निम्नलिखित में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ ला सकते हैं:

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड।

  • ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट।

  • बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।

  • केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र।

  • मनरेगा जॉब कार्ड (फोटोयुक्त)।

  • पेंशन दस्तावेज (फोटोयुक्त)।

  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड।

  • निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी आधिकारिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची।

तैयारियां पूरी, अब मतदाताओं की बारी

सोमवार को होने वाले इस मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि मतदान केंद्र पर जाने से पहले ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कम से कम एक मूल प्रति (Original) अपने साथ जरूर रखें, ताकि पहचान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

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