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चुनाव सामग्री की छपाई से पहले अनुमति जरूरी, उल्लंघन पर होगी सजा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी

East Singhbhum : आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने प्रेस संचालकों को चुनाव से जुड़ी

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East Singhbhum : आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने प्रेस संचालकों को चुनाव से जुड़ी प्रचार सामग्रियों की छपाई से पहले आवश्यक नियमों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कोई भी प्रेस संचालक बिना अनुमति या आवश्यक विवरण के पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, पर्चा या फ्लेक्स की छपाई न करें। प्रत्येक प्रचार सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम, पता और संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, सामग्री की एक प्रति संबंधित राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करानी होगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की सजा और प्रेस लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने सभी दलों और प्रत्याशियों से आग्रह किया कि वे अपनी प्रचार सामग्रियों का पूर्व प्रमाणीकरण जिला जनसंपर्क कार्यालय के MCMC कोषांग से अवश्य कराएं।

उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी नाम या बिना अनुमोदन के किसी दल या प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार सामग्री छापने वालों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। बैठक में जिले के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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