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पंचमहला गोलीकांड में अनंत सिंह को हाईकोर्ट से राहत! जानिए कब होंगे रिहा

Patna News: मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंचमहला गोलीबारी मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया

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Patna News: मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंचमहला गोलीबारी मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।

यह मामला 22 जनवरी 2025 का है, जब मुकेश सिंह के घर सोनू और मोनू नामक दो लोगों ने ताला जड़ दिया था। मुकेश उन दोनों के ईंट-भट्ठे पर मुंशी के रूप में काम करता था और उस पर 68 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया था। इस विवाद में मुकेश ने अनंत सिंह से मदद मांगी थी।

इसके बाद अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ जलालपुर पहुंचे और मुकेश के घर का ताला तोड़ा। फिर नौरंगा गांव में सोनू और मोनू से बातचीत करने के लिए गए, जहां दोनों पक्षों के बीच करीब 70 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके से 14 खोखे और अगले दिन की गोलीबारी के बाद 4 खोखे बरामद किए।

इस मामले में 24 जनवरी को सोनू को गिरफ्तार किया गया और अनंत सिंह ने उसी दिन अदालत में आत्मसमर्पण किया। घटना का एक 53 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके आधार पर अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ।

अब पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत आदेश की कॉपी जेल प्रशासन को भेजी जा रही है। सभी ज़मानती औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई संभव है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं।

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