बोकारो: रैयतों को नौकरी नहीं मिलने के विरोध में जेएसडब्ल्यू के पर्वतपुर कोल ब्लॉक का मुख्य द्वार अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। इसको देखते हुए प्रशासन ने मुख्य द्वार के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
चास के अनुमंडल दंडाधिकारी प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 29 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। मुख्य द्वार के 50 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
प्रशासन के आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जुटने, जुलूस निकालने, रैली करने, सभा लगाने, धरना देने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, पारंपरिक हथियार और कुदाल व गैंता जैसे खुदाई के उपकरण लेकर चलने की भी मनाही है।
मुख्य द्वार के आसपास ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे कोल ब्लॉक का कामकाज, आम लोगों की आवाजाही या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तैनात दंडाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों के अनधिकृत प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और पुलिस बल को निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।




