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SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा निर्देश, जांच और सत्यापन के बाद ही होगा फैसला

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से जुड़े किसी भी मामले में बिना दस्तावेजों की जांच किए

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रांची : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से जुड़े किसी भी मामले में बिना दस्तावेजों की जांच किए अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने और आवेदनों के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने को भी कहा है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर SIR की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

बिना सत्यापन के सामूहिक आदेश जारी नहीं होंगे

के रवि कुमार ने कहा कि नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े मामलों की सुनवाई गंभीरता से की जाए। हर मामले में दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद ही फैसला लिया जाए। उन्होंने साफ किया कि बिना जांच और सुनवाई के एक साथ कई मामलों में अंतिम आदेश जारी नहीं किए जाने चाहिए।

मतदाता सूची के आवेदनों को जल्द करें ऑनलाइन

बैठक में फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए मिले आवेदनों की भी समीक्षा हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन सभी आवेदनों को जल्द से जल्द ECINet पर डिजिटाइज करने का निर्देश दिया।

फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता है, जबकि फॉर्म-7 से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने और फॉर्म-8 से मतदाता की जानकारी में सुधार किया जाता है।

26 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार, 26 अक्टूबर को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। इसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी दी जाएगी।

इसके लिए अधिकारियों को लंबित सुनवाई पूरी करने और डिजिटाइजेशन के काम में तेजी लाने को कहा गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप

नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। खासकर जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में पात्र लोगों को फॉर्म-6 भरने में मदद की जाएगी।

इसके अलावा अधिकारियों को होम-टू-रोल सत्यापन के लिए मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों में SIR से जुड़े काम की नियमित निगरानी करने और समय पर पूरा करने को कहा है।

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