साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज में पतना-हिरणपुर सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत पर पथ निर्माण विभाग ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालक अभियंता समेत तीन इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, एक सेवानिवृत्त कनीय अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला 17.50 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और अनियमितता से जुड़ा है।
जांच रिपोर्ट के बाद तीन अभियंताओं पर गिरी गाज
जानकारी के अनुसार, पतना-हिरणपुर सड़क की गुणवत्ता को लेकर विभाग को शिकायत मिली थी। इसके बाद जांच टीम गठित की गई। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने पर साहिबगंज पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया।
इसके अलावा राजमहल पथ अवर प्रमंडल के सहायक अभियंता रामजीवन पासवान और राजमहल पथ प्रशाखा के कनीय अभियंता शत्रुध्न प्रसाद राय को भी सस्पेंड किया गया है। तीनों के खिलाफ झारखंड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के तहत कार्रवाई की गई है।
रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश
इस मामले में बरहरवा-1 पथ प्रशाखा के सेवानिवृत्त कनीय अभियंता राम दयाल मंडल के खिलाफ भी विभाग ने कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। सेवानिवृत्त होने के कारण उनके खिलाफ झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निलंबित अभियंताओं का मुख्यालय रांची तय
पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि में तीनों अभियंताओं को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इस दौरान उनका मुख्यालय रांची स्थित मुख्य अभियंता (यातायात) के कार्यालय में निर्धारित किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। संबंधित अभियंताओं की अंतिम जिम्मेदारी विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय होगी।




