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SIR मामले में राहुल गांधी समेत विपक्ष के 13 नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है मांग

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटरों के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने SIR की प्रक्रिया के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटरों के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने SIR की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से जवाब मांगा है।

एक याचिकाकर्ता के आचरण पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक याचिकाकर्ता के आचरण पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में संबंधित याचिकाकर्ता से उसके व्यवहार को लेकर सवाल किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायपालिका पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का मुद्दा भी उठा

सुनवाई के दौरान विपक्षी नेताओं की ओर से SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने का मुद्दा भी उठाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि करीब 200 वकीलों ने इस तरह की गतिविधियों पर चिंता जताते हुए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत बाहर हो रही गतिविधियों से अनजान नहीं है। उन्होंने साफ किया कि ऐसे प्रयासों से न्यायपालिका के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता याचिका में शामिल

इस याचिका में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत समेत अन्य विपक्षी नेता शामिल हैं।

याचिका 12 अक्टूबर को दाखिल की गई थी, जिसे जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को पंजीकृत किया गया।

बिना नोटिस मतदाता सूची से नाम नहीं हटाने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी बूथवार सूची और नाम हटाने के कारण सार्वजनिक किए जाएं।

याचिका में SIR प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता की जांच करने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने इसी तरह की अन्य याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया है। अब चुनाव आयोग को मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा।

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