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Home | #Trending | गवाह नहीं पहुंचे, सबूत नहीं मिले : अंतरराज्यीय गिरोह को कोर्ट से राहत क्यों?
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गवाह नहीं पहुंचे, सबूत नहीं मिले : अंतरराज्यीय गिरोह को कोर्ट से राहत क्यों?

By Muzaffar HussainJuly 9, 2025No Comments2 Mins Read
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Ranchi News : रांची के मांडर थाना क्षेत्र स्थित टेढ़ी पुल के पास वर्ष 2012 में हुई स्कॉर्पियो लूटकांड में आखिरकार 13 साल बाद फैसला आ गया। सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत ने इस चर्चित मामले में चार आरोपियों सुबी, अनिद, जाकिर और फारुख को सबूतों के अभाव में 9 जुलाई 2025 को बरी कर दिया।

इस लूटकांड को एक अंतरराज्यीय गिरोह ने अंजाम दिया था। आरोपियों ने चाकू की नोक पर स्कॉर्पियो लूटी और वाहन सवार व्यक्ति को अगवा कर कुछ दूरी पर छोड़ दिया था। इस वारदात की गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी थी। बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लूटी गई गाड़ी को दिल्ली से बरामद किया था।

चारों आरोपी पूर्व में तिहाड़ जेल में बंद थे और पांच महीने पहले इस मामले में रिमांड पर लिए गए थे। इस केस में अभियोजन ने 11 गवाहों को चार्जशीट में शामिल किया था, लेकिन केवल दो मुख्य जांच अधिकारी ही अदालत में पेश हो सके। सूचक समेत नौ गवाह कोर्ट में नहीं पहुंचे।

गवाहों की अनुपस्थिति और पुख्ता साक्ष्यों की कमी के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया। यह मामला न्याय प्रक्रिया में देरी और गवाही की गंभीरता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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