रांची: कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने कारोबार के सिलसिले में दुबई जाने के लिए रांची की विशेष PMLA अदालत से अनुमति मांगी है। इस मामले में अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट अब 20 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा।
विष्णु अग्रवाल जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 2023 में गिरफ्तार किया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी।
जमानत की शर्तों के अनुसार, उन्हें विदेश जाने से पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी है। इसी के तहत उन्होंने PMLA कोर्ट में दुबई जाने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की है।
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल स्थित चेशायर होम रोड की करीब एक एकड़ जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन की खरीद-बिक्री की गई और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई।
विदेश यात्रा की अनुमति पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 20 अगस्त को पता चलेगा कि कोर्ट विष्णु अग्रवाल को दुबई जाने की अनुमति देता है या नहीं।




