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Patna: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित शिक्षक खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस बीच उनके वकील ने साफ कर दिया है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी।
पटना सिविल कोर्ट पहुंचे खान सर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनका दावा है कि पूरी एफआईआर गलत आरोपों पर आधारित है और खान सर को जानबूझकर मामले में फंसाया जा रहा है। वकील के अनुसार, उन्होंने किसी को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था और घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
जानकारी के मुताबिक, वकील ने शनिवार को ही अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का प्रयास किया, लेकिन अदालत का समय समाप्त हो जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब संभावना है कि सोमवार को जमानत याचिका दाखिल की जाए। ऐसे में पुलिस के पास फिलहाल गिरफ्तारी का विकल्प खुला हुआ है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे पुलिस क्या कदम उठाती है।
उधर, सोशल मीडिया पर खान सर के सरेंडर की चर्चाओं के बीच पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि, खान सर अदालत नहीं पहुंचे और उनकी ओर से केवल वकील ने पक्ष रखा। इससे पहले शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक उनके कोचिंग संस्थान के बाहर छात्रों की भीड़ जुटने लगी थी। कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की।
शनिवार सुबह छात्रों को संस्थान की ओर से संदेश भी भेजा गया कि खान सर सुबह 10 से 11 बजे तक क्लास लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कोई क्लास नहीं ली। इस बीच उनके वकील मीडिया के सामने आए और खान सर को निर्दोष बताते हुए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने की बात कही। पटना पुलिस ने भी छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी प्रकार की अफवाह या उकसावे में नहीं आने की अपील की है।
मामले की जड़ उस आरोप में है, जिसमें कहा गया है कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे के दौरान सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की थी। शिकायत में दावा किया गया है कि दोनों अंगरक्षकों ने पूछताछ में कहा कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर गोली चलाई। आरोप के अनुसार, कुछ लोगों द्वारा हंगामा और तोड़फोड़ किए जाने के बाद खान सर ने कथित रूप से फायरिंग करने को कहा था, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दो-दो राउंड गोलियां चलाईं।
पटना पुलिस ने फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच और सुनवाई के दौरान यह साबित हो जाता है कि फायरिंग उनके निर्देश पर हुई थी, तो उन्हें भी सह-अभियुक्त माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में गंभीर कानूनी परिणाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले में अगला कदम अदालत और पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
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