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Home»#Trending»रांची में सहायक लोक अभियोजक परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा: 27 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
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रांची में सहायक लोक अभियोजक परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा: 27 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

20 दिसंबर को रांची में BNS धारा 163 लागू: एपीपी परीक्षा के दौरान भीड़, हथियार और लाउडस्पीकर पर पूरी तरह रोक
By Muzaffar HussainDecember 17, 20252 Mins Read
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Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), रांची द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। यह परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को रांची जिले के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र की सूची

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।

इसी के मद्देनज़र अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने भारतीय न्याय संहिता सहायता अधिनियम (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

परीक्षा केंद्र की सूची

निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने, किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग, हथियार या हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष आदि लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या बैठक के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।

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