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Home | Jharkhand | बेधड़क चल रहे हॉस्टल, लॉज, गेस्ट हाउस और इन संस्थानों पर लगेगी लगाम, निगम से लेना होगा अनुमति पत्र
Jharkhand

बेधड़क चल रहे हॉस्टल, लॉज, गेस्ट हाउस और इन संस्थानों पर लगेगी लगाम, निगम से लेना होगा अनुमति पत्र

By Samsul HaqueApril 25, 2025Updated:April 25, 2025No Comments2 Mins Read
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Ranchi News: रांची नगर निगम ने शहर में बेधड़क चल रहे हॉस्टल, लॉज, गेस्ट हाउस, विवाह भवन और धर्मशालाओं पर कड़ी निगरानी रखते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत इन सभी संस्थानों को वर्ष 2025-26 के लिए संचालन की अनुमति प्राप्त करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम शहर में सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नगर निगम के अनुसार, जिन संस्थानों के संचालक 10 मई 2025 तक संचालन की अनुमति नहीं प्राप्त करेंगे, उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि सभी हॉस्टल, लॉज और धर्मशालाएं निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित हो रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ या सुरक्षा जोखिम न उत्पन्न हों।

संस्थानों के संचालकों को यह अनुमति प्राप्त करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट www.rmchams.com पर आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे संचालकों को सुविधा होगी। इस कदम से नगर निगम शहर में संचालित सभी संस्थानों की बेहतर निगरानी रख सकेगा और यह सुनिश्चित कर सकेगा कि वे सभी कानूनी और सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं।

नगर निगम के इस कदम से शहर के नागरिकों को सुरक्षित और पारदर्शी सेवा मिलेगी, साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रहे संस्थानों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

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Samsul Haque
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Media and newsroom professional with experience in digital journalism, technical operations, and publishing systems since 2010. Worked with Dainik Bhaskar (2010–2013 & 2015–2020) and Khabar Mantra (2013–2015) as a System Executive. Skilled in newsroom management, digital publishing, and fact-based reporting with a strong focus on responsible journalism.

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