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रांची में 1 नवंबर को निषेधाज्ञा, जानें किन गतिविधियों पर रहेगी रोक

रांची: झारखंड पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर को होने वाली परीक्षा को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की

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रांची: झारखंड पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर को होने वाली परीक्षा को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा 1 नवंबर 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।

परीक्षा केंद्रों के पास इन गतिविधियों पर रोक

जिला प्रशासन के अनुसार, परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी:

  • पांच या पांच से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना।

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करना।

  • बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम और बारूद जैसे हथियार लेकर चलना।

  • लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला और अन्य हथियार लेकर चलना।

  • किसी भी तरह की बैठक या आमसभा आयोजित करना।

हालांकि, सरकारी काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कुछ निर्धारित गतिविधियों को आदेश में छूट दी गई है।

रांची के 101 परीक्षा केंद्रों के लिए आदेश

प्रशासन की ओर से जारी सूची में रांची के 101 क्रमांक वाले परीक्षा केंद्रों का उल्लेख है। इनमें विवेकानंद विद्या मंदिर, धुर्वा; छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, बूटी रोड; सेवन स्टार्स एकेडमी, हेहल; श्रद्धानंद बाल मंदिर, रातू रोड; इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कांके रोड; नर्मिला कॉलेज, डोरंडा; गोस्सनर कॉलेज और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, मोरहाबादी समेत कई संस्थान शामिल हैं।

इसके अलावा धुर्वा, कांके, रातू, ओरमांझी, डोरंडा, नामकुम, लालपुर, बूटी, मेसरा और मांडर क्षेत्र के कई स्कूलों और कॉलेजों को भी सूची में शामिल किया गया है।

JTET अभ्यर्थी समय का रखें ध्यान

निषेधाज्ञा 1 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक लागू रहेगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास रहने वाले लोगों और अभ्यर्थियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है। इस सेवा का नाम ‘अबुआ साथी’ है।

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