फॉण्ट कनवर्टर NEW

सीएम आवास और हाईकोर्ट समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

राजधानी रांची में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों और वीवीआईपी आवासों के आसपास के निर्धारित क्षेत्रों में कई तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। अब इन इलाकों

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची : राजधानी रांची में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों और वीवीआईपी आवासों के आसपास के निर्धारित क्षेत्रों में कई तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। अब इन इलाकों में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

इन सरकारी कार्यालयों के आसपास रहेगी पाबंदी

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और झारखंड मंत्रालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इसके अलावा एफएफपी और एचईसी भवन, झारखंड विधानसभा, झारखंड हाईकोर्ट और पुलिस मुख्यालय के आसपास के निर्धारित क्षेत्रों को भी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

रैली और जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति

प्रशासन ने साफ किया है कि इन इलाकों में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में घातक हथियार लेकर घूमने और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है।

जगह-जगह लगाए गए सूचना बोर्ड

जिला प्रशासन ने लोगों को नियमों की जानकारी देने के लिए संबंधित इलाकों में सूचना बोर्ड लगवाए हैं। इन पर प्रतिबंधों से जुड़ी जानकारी दी गई है, ताकि आम लोगों और संगठनों को किसी तरह की परेशानी न हो।

प्रशासन ने कहा है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram