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PGT-Sanskrit नियुक्ति विवाद : झारखंड हाई कोर्ट ने 5 सीटें आरक्षित रखने का दिया निर्देश

Ranchi News : पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGTT) संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया

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Ranchi News : पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGTT) संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि जब तक इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक पांच सीटों को आरक्षित रखा जाए।

JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत में पक्ष रखा। यह मामला वर्ष 2023 में निकाले गए PGTT संस्कृत विषय के विज्ञापन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सुजीत मुर्मू और अन्य ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि नियुक्ति प्रक्रिया में कई प्रकार की अनियमितताएं और विसंगतियां पाई गई हैं। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि जब तक इन शिकायतों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक पांच पदों पर नियुक्ति नहीं की जाए। इस फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी विराम लग गया है और इससे प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा, जो इस विवाद का भविष्य तय करेगा।

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