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JSSC CGL नियुक्ति रद्द करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, जल्द सुनवाई की मांग

झारखंड में JSSC CGL परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश के खिलाफ नवनियुक्त चयनित पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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रांची: झारखंड में JSSC CGL परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश के खिलाफ नवनियुक्त चयनित पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने याचिका दाखिल की है। याचिका दायर होने के बाद मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है। अधिवक्ताओं की टीम मामले को जल्द सुनवाई के लिए मेंशन कराने की तैयारी में है।

नियुक्त पदाधिकारियों ने क्या कहा

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना कानूनी आधार और उनका पक्ष सुने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की कोशिश उचित नहीं है। उनका कहना है कि वे परीक्षा में सफल होने के बाद योग्यता के आधार पर सरकारी विभागों में नियुक्त हुए हैं।

नवनियुक्त पदाधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक दबाव या किसी अन्य कारण से उनकी नौकरी और भविष्य को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। वे अपनी सेवा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं।

इससे पहले चयनित पदाधिकारी सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर और विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जता चुके हैं। अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।

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