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Ottawa, (Canada): कनाडा में जाकर नौकरी करने या करियर बनाने के इच्छुक अधिकांश विदेशी नागरिकों के लिए कानूनी तौर पर वर्क परमिट (Work Permit) लेना अनिवार्य होता है। हालांकि, कनाडाई आव्रजन (Immigration) नियमों में कुछ ऐसी विशेष और रणनीतिक परिस्थितियां भी शामिल हैं, जहां लोग बिना किसी वर्क परमिट के भी कानूनी रूप से काम कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह विशेष छूट हर किसी के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ चुनिंदा श्रेणियों के लोगों को ही प्रदान की जाती है, बशर्ते वे सरकार द्वारा निर्धारित सभी कड़े नियमों और शर्तों का पालन करें। इस विशेष सूची में मुख्य रूप से बिजनेस विजिटर, विदेशी कंपनियों के लिए रिमोट काम करने वाले डिजिटल नोमैड्स और कुछ अंतरराष्ट्रीय छात्र शामिल हैं।
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1. बिजनेस विजिटर (Business Visitors)
इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और डील्स के सिलसिले में कनाडा की यात्रा करते हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर कनाडाई श्रम बाजार (Labour Market) का हिस्सा नहीं बनते। ऐसे लोगों को वर्क परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
शर्तें और सीमाएं: इसके लिए जरूरी है कि वे किसी कनाडाई कंपनी के नियमित कर्मचारी न हों और उनका वेतन व अन्य सभी वित्तीय लाभ कनाडा के बाहर (उनके मूल देश) से ही मिल रहे हों। उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय कनाडाई कर्मचारियों के रोजगार के साथ सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा न करती हों।
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क्या काम कर सकते हैं? व्यापारिक बैठकों (Meetings) में भाग लेना, बिजनेस मेलों और सम्मेलनों में शामिल होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों में हिस्सा लेना, या अपनी विदेशी कंपनी के लिए कनाडा से माल और सेवाएं खरीदना।
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तकनीकी सहायता: कुछ मामलों में विदेश से खरीदे गए विशेष और एडवांस उपकरणों की मरम्मत या इंस्टॉलेशन के लिए तकनीकी सहायता देने वाले इंजीनियर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस श्रेणी के तहत आमतौर पर कनाडा में अधिकतम 6 महीने तक रहने की अनुमति दी जाती है।
2. डिजिटल नोमैड और रिमोट वर्कर (Digital Nomads)
डिजिटल नोमैड वह व्यक्ति होता है जो भौतिक रूप से कनाडा में रहते हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी विदेशी कंपनी के लिए ऑनलाइन काम करता है। इन्हें भी कनाडा में काम करने के लिए किसी वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं होती।
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नियम: इसके लिए मुख्य शर्त यह है कि नियोक्ता (Employer) कंपनी का कनाडा के भीतर कोई कार्यालय, पंजीकृत कारोबार या सीधा वित्तीय संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही, वह रिमोट वर्कर कनाडाई ग्राहकों को सीधे अपनी सेवाएं नहीं दे सकता और उसकी पूरी आय कनाडा के बाहर विदेशी बैंक खातों से ही आनी चाहिए।
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कौन से पेशेवर शामिल हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ और ऑनलाइन ट्यूटर्स जैसे कई स्वतंत्र पेशेवर इस श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोगों को सामान्य तौर पर ‘विजिटर वीज़ा’ के माध्यम से कनाडा में प्रवेश मिलता है और वे एक बार में 6 महीने तक वहां रहकर काम कर सकते हैं।
3. अंतरराष्ट्रीय छात्र (International Students)
कनाडा के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्र भी बिना किसी अलग वर्क परमिट के काम करने के पात्र होते हैं। हालांकि, इसके लिए उनके स्टडी परमिट (Study Permit) में काम करने की अनुमति का स्पष्ट उल्लेख होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
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ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस नियम: कनाडाई नियमों के अनुसार, छात्र अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सालभर बिना किसी समय सीमा के असीमित घंटे काम कर सकते हैं। वहीं, नियमित शैक्षणिक सत्र (क्लासेस चालू रहने के दौरान) के दौरान कैंपस के बाहर वे प्रति सप्ताह अधिकतम 24 घंटे ही काम कर सकते हैं।
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छुट्टियों का लाभ: गर्मी या सर्दी की आधिकारिक छुट्टियों (ऑफिशियल ब्रेक) के दौरान छात्रों को कैंपस से बाहर भी असीमित घंटे काम करने की पूरी छूट होती है।
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अनिवार्य शर्तें: इसके लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान (DLI) में नियमित छात्र होना और वैध स्टडी परमिट होना आवश्यक है। साथ ही, नौकरी शुरू करने से ठीक पहले उन्हें कनाडा सरकार से एक सोशल इंश्योरेंस नंबर (SIN) प्राप्त करना होता है। निर्धारित तय सीमा से अधिक घंटे काम करने पर छात्र का वीजा स्टेटस रद्द हो सकता है और भविष्य में स्थायी निवास (PR) आवेदनों में गंभीर समस्या आ सकती है।
अन्य विशेष श्रेणियां
इन तीन प्रमुख और बड़ी श्रेणियों के अतिरिक्त, विदेशी राजनयिकों (Diplomats), अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों, एथलीटों व खिलाड़ियों और संकट के समय आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले आपदा प्रबंधन कर्मचारियों जैसे लोगों को भी विशेष परिस्थितियों में बिना वर्क परमिट कनाडा में काम करने की अनुमति दी जाती है। बहरहाल, इन विशेष रियायतों और छूटों के बावजूद, कनाडा आने वाले अधिकांश आम विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार शुरू करने से पहले वर्क परमिट हासिल करना आज भी एक अनिवार्य और वैधानिक प्रक्रिया है।
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