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फसल खराब हुई तो मिलेगा पैसा, बिहार के किसानों को ₹10 हजार तक सहायता; आवेदन शुरू

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2026 में फसल क्षति होने पर किसानों को ₹10 हजार प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी। आवेदन 31 अक्टूबर तक मुफ्त में किए जा सकते हैं।
बिहार फसल सहायता योजना

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Patna: बिहार के किसानों के लिए खरीफ 2026 के मौसम में राहत की खबर है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 अक्टूबर 2026 तक मुफ्त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विपरीत मौसम या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने पर किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए किसानों से किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा।

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फसल नुकसान पर कितनी मिलेगी सहायता?

योजना में वास्तविक उपज और निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज के बीच नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की जाएगी।

  • 20 प्रतिशत तक फसल क्षति: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर
  • 20 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर
  • अधिकतम सीमा: 2 हेक्टेयर तक
  • सहायता राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

इन फसलों के लिए मिलेगा योजना का लाभ

खरीफ 2026 के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में अगहनी धान को पंचायत स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। वहीं, भदई मकई को राज्य के चिन्हित 25 जिलों में शामिल किया गया है।

जिला स्तरीय फसलों में शामिल हैं:

  • सोयाबीन: 3 जिले
  • अगहनी आलू: 14 जिले
  • अगहनी बैंगन: 15 जिले
  • अगहनी टमाटर: 12 जिले
  • अगहनी गोभी: 14 जिले
  • मखाना: 10 जिले

फसलवार अधिसूचित जिलों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

कौन-कौन से किसान कर सकते हैं आवेदन?

कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें रैयत, गैर-रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत और गैर-रैयत श्रेणी के किसान शामिल हैं। आवेदन के दौरान किसानों को फसल और बुआई के रकबे से संबंधित जानकारी देनी होगी। साथ ही निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र भी अपलोड करना जरूरी होगा।

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31 अक्टूबर तक मुफ्त आवेदन

खरीफ 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। आवेदन के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान ई-सहकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक की मदद से भी आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन या जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान विभागीय वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन या योजना से संबंधित सहायता के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 18003454110 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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