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Bihar Election 2025: आचार संहिता लागू, अररिया में शुरू हुआ राजनीतिक बैनर-पोस्टर हटाने का काम

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने राजनीतिक बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने की कवायद शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के आदेश

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Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने राजनीतिक बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने की कवायद शुरू कर दी है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के आदेश पर सोमवार रात से ही पूरे अररिया जिले में यह अभियान तेज कर दिया गया। शहर के बिजली के खंभों, सार्वजनिक दीवारों और सरकारी परिसरों में लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर, सरकार की योजनाओं के विज्ञापन और होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार शाम हुई प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट कहा था कि आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिसूचना के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत चुनावी प्रचार सामग्री को निश्चित समय सीमा के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने तय किया है कि सरकारी संस्थानों से 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे में और अन्य स्थानों से 72 घंटे में सभी राजनीतिक बैनर, पोस्टर और झंडे हटा लिए जाएंगे।

प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या पार्टी निर्धारित समय सीमा के बाद भी प्रचार सामग्री नहीं हटाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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