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ई-चालान पर 50% छूट का मौका, 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत

बिहार में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जहां 90 दिन से पुराने ई-चालान 50 प्रतिशत राशि जमा कर निपटाए जा सकेंगे।

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Patna: बिहार में वाहन मालिकों और चालकों के लिए राहत की खबर है। राज्यभर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों का निपटारा 50 प्रतिशत राशि जमा कर किया जा सकेगा। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से यह विशेष अभियान सभी जिलों के न्यायालय परिसरों में आयोजित होगा। लंबित चालानों के निपटारे के लिए नागरिक 7 से 11 सितंबर तक अपने नजदीकी DTO ऑफिस में जाकर चालान जमा कर सकेंगे। यह सुविधा लोक अदालत में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जा रही है।

पटना में गांधी मैदान और सिविल कोर्ट में आयोजन

राजधानी पटना में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन गांधी मैदान और सिविल कोर्ट में किया जाएगा। यह आयोजन ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत हो रहा है। इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित ट्रैफिक मामलों का तेजी से निपटारा करना और वाहन मालिकों को कानूनी प्रक्रिया में राहत देना है।

20 हजार से ज्यादा चालान से जमा हुए थे 5 करोड़

इससे पहले मई में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भी लंबित चालानों के निपटारे के लिए 50 प्रतिशत छूट दी गई थी। उस दौरान 20 हजार से अधिक चालानों का निपटारा हुआ और करीब 5 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी। अब एक बार फिर वाहन मालिकों को लंबित चालानों से राहत पाने का मौका दिया जा रहा है।

किन चालानों का होगा निपटारा?

लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं से जुड़े यातायात मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होना, बीमा नहीं होना, फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी, ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े उल्लंघन शामिल हैं। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप समेत अन्य सामान्य यातायात उल्लंघनों से जुड़े चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। इन मामलों में निर्धारित जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। हालांकि, ओवरलोडिंग से जुड़े चालान इस राहत के दायरे में शामिल नहीं हैं।

परिवहन सचिव ने नियमों के पालन की अपील की

परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने जिले की लोक अदालत में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं और लंबित चालानों का निपटारा कराएं। उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों को आर्थिक राहत मिलने के साथ न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। सचिव ने नागरिकों से वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।

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