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Home»States»Bihar»खान सर को गिरफ्तारी से बड़ी राहत, कोर्ट में पुलिस ने सौंपी केस डायरी
Bihar

खान सर को गिरफ्तारी से बड़ी राहत, कोर्ट में पुलिस ने सौंपी केस डायरी

मशहूर ऑनलाइन शिक्षक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक को आगामी 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
By Samsul HaqueJune 20, 20263 Mins Read
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Patna: मशहूर ऑनलाइन शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान, जिन्हें पूरा देश ‘खान सर’ के नाम से जानता है, को पटना की एक अदालत से एक बार फिर बड़ी और महत्वपूर्ण राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को अग्रिम जमानत याचिका की अगली सुनवाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को पटना पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़ी अपनी विस्तृत केस डायरी पेश की। अदालत ने पुलिस की इस रिपोर्ट को ऑन-रिकॉर्ड संज्ञान में लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 जून तय की है। तब तक के लिए खान सर की गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह अदालती फैसला उनके लाखों समर्थकों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

Read more: पटना कोचिंग वॉर में नया मोड़: खान सर पर लगा मर्डर का गंभीर आरोप

कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद बीते 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग सेंटर के बाहर हुई हिंसक झड़प और फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, रौशन आनंद की ‘खान बिंदु एकेडमी’ से जुड़े एक आपसी विवाद के दौरान खान सर पर यह आरोप लगा है कि उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों (प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह) ने हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस गंभीर घटना के बाद, पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान (खान सर) को नामजद आरोपी बनाते हुए एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस मामले में उनके दोनों गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सौंपी क्रिमिनल हिस्ट्री

कदमकुआं पुलिस की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने तत्काल अपने वकीलों के माध्यम से जिला अदालत का रुख किया था और अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, माननीय अदालत ने जांच अधिकारी को विस्तृत केस डायरी के साथ-साथ फैजल खान के पुराने आपराधिक इतिहास (क्रिमिनल हिस्ट्री) की पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया था। उस समय भी कोर्ट ने राहत देते हुए 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसी आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने शनिवार को अपनी अपडेटेड केस डायरी कोर्ट रूम में जमा कर दी।

केस डायरी में हुआ समय का बड़ा खुलासा

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस द्वारा माननीय कोर्ट में जमा की गई केस डायरी में घटना की टाइमलाइन को लेकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। पुलिस की वैज्ञानिक जांच में यह बात सामने आई है कि 2 जून की रात को कोचिंग के बाहर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना लगभग 10 बजकर 10 मिनट पर हुई थी, जबकि खान सर के निजी गार्डों द्वारा राइफल से फायरिंग करने का वाकया करीब 10 बजकर 30 मिनट पर दर्ज किया गया है।

Read more: पटना से बड़ी खबर: खान सर पहुंचे कोर्ट, वकील बोले- जानबूझकर फंसाया गया

इस 20 मिनट के समय अंतराल (टाइम गैप) के आधार पर पुलिस ने अपनी डायरी में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि गार्डों ने कथित तौर पर अपनी जान बचाने या आत्मरक्षा (Self-Defense) के बजाय इलाके में दहशत और खौफ फैलाने के इरादे से फायरिंग की थी। अब इस पुलिस रिपोर्ट और केस डायरी के विस्तृत कानूनी विश्लेषण के बाद 25 जून को अदालत में दोनों पक्षों के बीच अंतिम बहस होगी, जिससे यह साफ होगा कि खान सर को रेगुलर राहत मिलती है या उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती हैं।

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