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इन 4 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, नियम नहीं मानने पर भवन होंगे सील

राजधानी रांची में भवन नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। जांच के दौरान जरूरी अनुमति और अग्नि सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों में कमी मिलने पर चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम ने इन

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रांची: राजधानी रांची में भवन नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। जांच के दौरान जरूरी अनुमति और अग्नि सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों में कमी मिलने पर चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम ने इन संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और जरूरी कागजात जमा करने का निर्देश दिया है।

नगर निगम की इस कार्रवाई से संबंधित कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों के अनुसार, विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।

इन चार कोचिंग संस्थानों को मिला नोटिस

रांची नगर निगम ने जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया है, उनमें शामिल हैं:

  • The Capital Civil Services: आनंद कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, लालपुर।

  • Vijay Study Circle: शांति भवन, अल्बर्ट एक्का चौक।

  • KASHVI IAS: सहाय टावर, दूसरी मंजिल, कचहरी चौक।

  • Administrative Services Coaching: डॉ. एसएन यादव क्लिनिक के पास, करमटोली।

भवन प्लान और Fire NOC में मिली कमी

नगर निगम की टीम ने स्थल निरीक्षण के दौरान पाया कि संबंधित संस्थानों में भवन के स्वीकृत उपयोग और निर्धारित मानकों के अनुरूप जरूरी अनुमतियां उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, स्वीकृत भवन प्लान और अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Fire NOC) भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसी आधार पर नगर निगम ने संस्थानों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी किया गया उल्लेख

नगर निगम ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 के आदेश का हवाला दिया है। आदेश के अनुसार, स्वीकृत भवन प्लान का उल्लंघन करके या बिना मंजूरी के किए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। भवनों के निर्माण और उपयोग में संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है। इसके साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम का कहना है कि कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। ऐसे में भवन की सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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