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बिना अनुमति लगे तोरण द्वार हटाने का निर्देश, नगर निगम ने दिया दो दिन का समय

राजधानी रांची की मुख्य सड़कों पर बिना अनुमति लगाए गए अस्थायी तोरण द्वारों को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने संबंधित पूजा समितियों और तोरण द्वार लगाने वाले लोगों को दो दिनों के अंदर इन्हें हटाने का निर्देश

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रांची : राजधानी रांची की मुख्य सड़कों पर बिना अनुमति लगाए गए अस्थायी तोरण द्वारों को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने संबंधित पूजा समितियों और तोरण द्वार लगाने वाले लोगों को दो दिनों के अंदर इन्हें हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तय समय के भीतर तोरण द्वार नहीं हटाए गए, तो नगर निगम खुद इन्हें हटाने की कार्रवाई करेगा।

बिना अनुमति लगाए गए हैं तोरण द्वार

नगर निगम के अनुसार, शहर के कई मुख्य मार्गों पर दुर्गा पूजा के दौरान अस्थायी तोरण द्वार लगाए गए थे। लेकिन इन्हें लगाने के लिए किसी भी समिति ने नगर निगम से अनुमति नहीं ली थी।

निगम ने बताया कि विज्ञापन से जुड़े नियमों के तहत तोरण द्वार भी विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में इन्हें लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।

दो दिन के भीतर हटाने का निर्देश

अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि जिन समितियों या लोगों ने बिना अनुमति तोरण द्वार लगाए हैं, वे दो दिनों के भीतर इन्हें हटा लें।

अगर निर्धारित समय में तोरण द्वार नहीं हटाए गए, तो नगर निगम अपनी टीम भेजकर इन्हें हटाएगा। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

निगम की टीम को दिए गए निर्देश

अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम की बाजार शाखा और इनफोर्समेंट शाखा को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

नगर निगम ने साफ किया है कि सार्वजनिक सड़कों पर बिना अनुमति तोरण द्वार लगाने की अनुमति नहीं है। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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