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ई-चालान भुगतान को लेकर नए नियम, बकाया जुर्माने पर डिजिटल सेवाएं होंगी प्रभावित

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर लंबे समय तक ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बकाया चालान को लेकर सख्ती बढ़ाई है। तय समय के भीतर जुर्माना नहीं भरने पर वाहन और ड्राइविंग

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रांची : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर लंबे समय तक ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बकाया चालान को लेकर सख्ती बढ़ाई है। तय समय के भीतर जुर्माना नहीं भरने पर वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं पर रोक लगाई जा सकती है।

इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन कराना और डिजिटल चालान व्यवस्था को बेहतर बनाना है। ऐसे में जिन वाहन मालिकों के चालान लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें जल्द भुगतान करने की सलाह दी गई है।

आरसी ट्रांसफर और लाइसेंस नवीनीकरण जैसी सेवाएं होंगी प्रभावित

बकाया ई-चालान के कारण वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। इनमें वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मालिकाना हक ट्रांसफर, पता बदलना, डुप्लीकेट आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं। वाहन और सारथी पोर्टल पर भी संबंधित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

ऑनलाइन चेक कर सकते हैं बकाया चालान

वाहन मालिक परिवहन विभाग के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का बकाया चालान देख सकते हैं। यहां ऑनलाइन जुर्माना भरने की सुविधा भी उपलब्ध है।

अगर किसी वाहन मालिक को लगता है कि उसका चालान गलत जारी हुआ है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, इसके लिए 45 दिनों की समय-सीमा बताई गई है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने लंबित चालान की स्थिति जांच लें, ताकि परिवहन सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।

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