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झारखंड सहित 15 राज्यों में विद्युत नियामक आयोगों के खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

विद्युत नियामक आयोगों में खाली पड़े पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित राज्यों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट

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रांची : विद्युत नियामक आयोगों में खाली पड़े पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित राज्यों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

यह मामला एनर्जी वॉचडॉग की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि कई राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों में लंबे समय से पद खाली हैं। इसके कारण बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने और उन्हें न्याय दिलाने में परेशानी हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड को प्रतिवादी बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी इसमें शामिल है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, आयोगों में लंबे समय तक पद खाली रहना संविधान के अनुच्छेद 21 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कुछ राज्यों में आयोगों के जरूरी पदों को मंजूरी नहीं मिली है, जबकि कई राज्यों में स्वीकृत पद भी खाली पड़े हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सभी संबंधित राज्यों और जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।

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