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रांची में गंदा पानी बहाने और बिना अनुमति सड़क काटने पर निगम की कार्रवाई, दो लोगों पर 5-5 हजार जुर्माना

सार्वजनिक जगहों की साफ-सफाई और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने दो मामलों में कार्रवाई की है। निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दो लोगों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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रांची: सार्वजनिक जगहों की साफ-सफाई और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने दो मामलों में कार्रवाई की है। निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दो लोगों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पहला मामला वार्ड 32 के ओझा मार्केट, विकास नगर का है। यहां एक भवन स्वामी सेप्टिक टैंक का गंदा पानी सार्वजनिक सड़क और नाली में बहा रहा था। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

दूसरा मामला वार्ड 3 के शक्ति कुंज, ग्रीन पार्क रोड, सराईटांड़, मोरहाबादी का है। यहां एक व्यक्ति बिना अनुमति सार्वजनिक सड़क की खुदाई कर पाइप बिछा रहा था। सड़क को नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमति सड़क काटने के मामले में निगम ने उस पर भी 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

नगर निगम ने कहा कि सार्वजनिक सड़क, नाली या अन्य जगहों पर गंदा पानी या अपशिष्ट बहाना नियमों के खिलाफ है। इसी तरह सड़क की खुदाई या कटिंग कर पाइप बिछाने से पहले सक्षम अनुमति लेना जरूरी है।

निगम ने लोगों से अपील की है कि वे गंदे पानी और अपशिष्ट का निस्तारण तय नियमों के अनुसार करें। बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्ति में किसी तरह की खुदाई या निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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